Sunday, April 10, 2011

A fast

A fast unto life

By M.J. Akbar
MAHATMA Gandhi flagellated himself with 17 fasts. They were not all fasts unto the death; they could be time-specific. This did not reduce the risk to his life, for 21 days without any nourishment or medical intervention could drag a frail man with an average weight of some 110 pounds to death’s door.
The British establishment always treated Gandhi with contempt (exceptions like Lord Irwin apart); and as defeat loomed in the 1940s this evolved into unmitigated loathing, not least because an extraordinary arsenal of non-violence, moral momentum and an unprecedented national awakening had driven history’s mightiest empire into limp impotence.
When Gandhi started his liberation movement, the ranking Indian within the establishment, Lord Sinha, confidently averred that the British Raj would last for 400 years. Thirty years later, the last viceroy with any authority Lord Wavell (Mountbatten was a mere midwife, and left the motherland bleeding) had this to say in his diary on Sept 26, 1946: “The more I see of that old man [Gandhi] the more I regard him as an unscrupulous old hypocrite; he would shrink from no violence or bloodletting to achieve his ends … he is an exceeding to achieve his ends … he is an exceedingly shrewd, obstinate, domineering, double-tongued, single-minded politician.”
You have to hate someone with unbelievable intensity to stitch together such a farrago of lies. Wavell wrote this just after his beloved British Raj had killed some four million Bengalis through another man-made famine.
Paradoxically, many of the British on the second rung admired the man who had made it his life’s work to destroy their empire. They understood that if they had been born Indian they would have been with Gandhi.
On Jan 11, 1924, the superintendent of Pune jail, where Gandhi was interned, rushed the Mahatma to Sassoon hospital for an
emergency appendicitis operation. The electricity went off when Col Maddock, the surgeon-general, was operating on the night of Jan 12, with the help of a British nurse; he completed his duty with torchlight. Gandhi thanked them for saving his life, and they were proud to do so.
The British constituted only half the challenge before Gandhi; the other, and bitter, half were fellow Indians. Gandhi knew that unless he could exorcise, or at least contain, the evil of communal violence between Hindus and Muslims, even success could become ash in his mouth.
He had no instrument of coercion to use against fellow Indians, but he had a secret weapon: moral blackmail. He could hold his own life hostage through a fast while Indians sorted out between themselves whether the ransom, Gandhi’s life, was worth paying. Over and over again, India paid up, for no Indian, Hindu or Muslim, wanted the sin of a mahatma’s death on his head.
It was in 1924, the same year as his appendicitis, that Gandhi went on a 21-day fast after the Kohat riots. Very deliberately, he chose to fast at the home of the great leader of the Khilafat movement, Maulana Mohammad Ali, in Delhi. By the time he sipped some orange juice on Oct 8, the fever of violence had passed, at least for the moment.
The instinctive reaction of governments to any such fast is cynicism. A government might be, in fact, as weak as a terminal patient in the cancer ward, but will delude itself, till its dying breath, that to surrender before a man ready to sacrifice his life will make future governance impossible.
The Congress, which had wept through Gandhi’s fasts, refused to compromise when a Gandhian went on a fast unto death to demand the creation of Andhra Pradesh in 1950. The Gandhian died, and Andhra was born.
The Akali Sants put fasts to effective public use during their movement for a Sikh-majority Punjab. The Marxists laughed about Mamata Banerjee’s weight when she went on a fast in Calcutta to protest against their land policy; on May 13, when the Assembly election results are out, Mamata will have the last laugh.
A fast succeeds not because it bends a government to its will, but because it is the yeast that foments the rise of a populace.
Anna Hazare’s fast in Delhi was not meant to bring down a government, its solitary purpose was, or should be, to resurrect an India that had become so supine that it slept indolently while the wealth of this nation was being looted by a handful of politicians and their acolytes. Anna Hazare was not waiting to see how many corrupt, hypocritical ministers came to his side; he wants to know how many Anna Hazares emulated him on a street corner in front of their homes. He has asked just one question: do you, fellow Indians, have a conscience?
If the answer is yes, then rise and save your nation from the death-grip of corruption. This was a fast for India’s life.
The writer is editor of The Sunday Guardian, published from Delhi, India on Sunday, published from London and editorial director, India Today and Headlines Today.

Gandhi was a visionary, but not one ever trapped by illusion. He did not believe that a fast would persuade the British to pack up and leave the most lucrative part of their far-flung empire, the jewel of their crown, just because one obstinate, half-clad, toothless native had decided to stop drinking goat’s milk for a few days.

Hindu marriages: HC ruling upsets settled law

THE recent judgement of the Bombay High Court setting aside the parallel proceedings for divorce of the Family Court, Pune, and upholding a divorce decree passed by the Court of Oakland, State of Michigan, USA, dissolving a Hindu marriage on the principle of breakdown, has evoked a new stream of thought with which this writer differs. The verdict, Kashmira Kale vs. Kishore Kumar Mohan Kale, 2011 (1) Hindu Law Reporter (HLR), 333, lending sanctity to a US Divorce decree in preference to proceedings under the Hindu Marriage Act between the same parties upsets the settled law.
The parties married in Mumbai in 2005 according to Hindu rites lived in the US and intermittently visited Mumbai and Pune. In September 2008, the wife filed divorce proceedings in the US whose jurisdiction was challenged by the husband in the US. Simultaneously, in October 2008, the husband filed a divorce petition in the Pune Family Court, claiming it to be the competent forum for adjudication of their dispute. The husband did not pursue the wife’s divorce petition in the US any further and in January 2009, the US court dissolved the marriage and divided the assets of the parties.
However, the Pune Family Court in September 2009 held that it still had the jurisdiction to try the husband’s petition for divorce in India. In appeal, the Bombay High Court set aside the Family Court order and upheld the US divorce decree dissolving the Hindu marriage.
The conclusions drawn by the Bombay High Court that the parties were domiciled in the US and hence the Hindu Marriage Act (HMA) cannot apply to them is per se erroneous. The HMA’s non-application to Hindus was misconstrued and the application of the breakdown principle without considering the written statement of the husband challenging the US court’s jurisdiction were factors which did not lend a imprimatur to the foreign decree which did not take into consideration the HMA’s provisions under which the parties were married.
Noticing that Section 1 (2) of the HMA applies only to Hindus in the territories to which it applies but not considering that it also “applies to Hindus domiciled in the territories to which this Act extends who are outside the said territories” left the contention only half noticed. In addition, Section 2 of the HMA prescribing application of the Act to Hindus, irrespective of domicile, nationality or citizenship, renders the judgement fallacious. Earlier precedents on the point enunciated by different High Courts stipulate that the HMA applies to all Hindus irrespective of domicile or residence if they have married in India according to Hindu rites. Thus, it has been held that the HMA has extra-territorial application as a Hindu carries with him his personal law of marriage and courts in India have jurisdiction to try their matrimonial disputes regardless of change of nationality or new domicile.
The Bombay High Court in Sondur Rajini Vs. Sondur Gopal, 2006(2) HLR 475, had held that the HMA provisions do not cease to apply on change of domicile which is determined when the parties tie the nuptial knot under the HMA and not on the date when an application is made for matrimonial reliefs. In Naveen Chander Advani Vs. Leena Advani 2005 (2) HLR 582, the Bombay High Court held that the Pune Family Court wrongly declined to entertain a matrimonial petition relating to a marriage where parties who last resided and married in the US according to Hindu rites and ceremonies as the Family Court has jurisdiction to deal with matters under the HMA.
Equally flawed is the Bombay High Court’s view that since the parties last resided together in Michigan, the US court has territorial jurisdiction to decide their divorce dispute. This conclusion falls foul of the settled law laid down by the Supreme Court in Jagir Kaur vs. Jaswant Singh, AIR 1963 SC 1521 that prescribing the limits of jurisdiction, speaking of last residence of a person with his wife, can only mean his last residence in India. It does not imply his residing with her in a foreign country for an Act cannot confer jurisdiction on a foreign court.
The Bombay High Court in Meera vs. Anil Kumar 1992 (2) HLR 284 held that “last resided” in Section 19 of HMA implies last residence in India and the High Court in India within whose jurisdiction the parties last resided together can take cognisance of the matter.
Flowing from the same stream of thought, the Punjab and Haryana High Court has held that any temporary residence would confer jurisdiction to try the matrimonial dispute. This settled view militates against the erred conclusion of the Bombay High Court that temporary stay at Pune or Mumbai could not mean last residence in India as parties last resided together in the US.
Above all, the Bombay High Court’s view disagrees with the Supreme Court’s celebrated view in Y. Narasimha Rao vs. Y. Venkata Lakshmi, 1991 (3) SCC 451 that the jurisdiction assumed by the foreign court as well as the grounds on which the relief is granted must be in accordance with the matrimonial law under which the parties are married.
Three exceptions were culled out to this rule by the Supreme Court. First, permanent foreign residence and invoking of relief on a ground available in matrimonial law under which parties were married. Secondly, voluntary submission to foreign jurisdiction coupled with contest on merits abroad on grounds available under matrimonial law under which parties were married. And thirdly, parties unconditionally consent to grant of relief although the jurisdiction of foreign court is not in accordance with the provisions of matrimonial law of parties.
The Apex Court in Neerja Saraph vs. Jayant Saraph 1994 (6) SCC 641, thereafter had suggested feasibility of a legislation to hold that “no marriage between an NRI and an India woman which has taken place in India may be annulled by a foreign court”. Not noticing the Supreme Court’s above precedent, the recent view of the Bombay High Court per se appears to be disagreeable if not per incuriam.
With due deference, the Bombay High Court order does not agree with the precedent, adapt to Hindu law of marriage of the parties or is it conclusive. Parties may be treated as divorced in the US and still married in India. The line of action adopted in a number of matrimonial disputes in the Punjab and Haryana High Court is most useful to quote. Limping marriages are taken before the Mediation and Conciliation Centre at the High Court premises where the hatchet is peacefully buried and matters are amicably compromised to convert the matrimonial feuds to divorce petitions by mutual consent. Matters thereafter rest without contest on written settlements. Warring claims are put to sleep harmoniously.
This is the better path than allowing foreign courts to decide on Hindu marriage disputes without conflict of laws. Indian courts are better suited to decide them without foreign interference. Domestic law must prevail. 
Author of “India, NRIs and the Law”, and co-author of “Acting for Non-resident Indian Clients,” the writer is Supreme Court Advocate and Member, UT NRI Cell, Chandigarh

Correcting distortions in governance


Correcting distortions in governance
The ultimate aim is to ensure that it is the citizens who shall govern and not the administration, with due focus on accountability
by Pramod Kumar

GOVERNANCE : For whom and for what? This question normally gets lost in the processes, procedures and application of technology. To illustrate, the application of unique ID numbers, no doubt, shall provide efficiency, but only to the existing process of undignified and exploitative exchange between the citizens and the government. These rules of exchange in many spheres do not protect the rights and the entitlements of the people on the margins besides treating a fairly large section of the citizenry in an undignified manner.
Rules of governance have become so overtly violative that the system has been rendered non-functional. Earlier, an easy explanation used to be the prevalence of corruption, high transaction costs and lack of transparency. Interestingly, even corruption has ceased to perform one of its foremost functions, i.e. facilitation and efficiency. This has been exemplified in the preparation for the Commonwealth Games, wherein even large-scale corruption could not induce efficiency. A clear message emerges that the system has ceased to be functional. Consequently, the Army was reportedly assigned the task of killing mosquitoes to facilitate a Dengue-free hosting of the Commonwealth Games.
The first initiative is to be taken to restore the identity of the citizens. Even after 63 years of Independence, citizens have to prove their identity. This mistrust has been institutionalised to the extent that even to prove their name, they have to seek affirmation from a gazetted officer of the government. For declarations relating to their profession, income, caste, residence proof, etc., affidavits are to be given on legal papers sworn before a Magistrate or public notary. Even to procure ration cards, electricity, sewerage and water connection, birth and death certificates, applications for admission to the educational institutions, affidavits attested by the gazetted officer or third party or public notary, or Magistrate have to be produced. The govern-mentality continues to treat citizens as colonial subjects. However, most of these affidavits are local inventions and are not required by law.
However, the ‘govern-mentality’ of mistrust has resisted any attempt to repose trust in its own citizens by accepting self-declarations as reliable and authentic. The Punjab Government by its order discontinued the practice of submission of affidavits unless required by law.
Further, the services are rendered to the citizens not as a matter of right but as a dole. To reverse this, a legislation has been proposed by the Governance Commission to make it mandatory for administration to serve the people. The purpose is not merely to provide corruption -free and harassment-free services but to send the signal that it is citizens who shall govern and not the administration. In other words, the main focus is on accountability rather than efficiency.
The government accepted the Commission’s recommendation to legislate an act to ensure delivery of services as a right to the citizen. It includes around 48 services from the Departments of Revenue, Local Self-Government, Electricity, Police, Food and Civil Supplies, Health, Transport, etc. This will transform the terms of interaction between the citizens and the administration.
Further, the administrative division of population on the basis of caste and religion has multiplied social cleavages and led to the denial of full citizenship. The decision to conduct caste-based census is a sign of diversity insensitivity that shall only produce fractured identity as a citizen.
Recently, another initiative to protect the girl child, pregnant women was tracked to prohibit them from seeking sex selection tests to abort a female foetus. As this is violative of the citizen’s privacy, it has the potential to provide license to those who treat women as commodities. The Commission has suggested that the government should enforce law on private and public sector medical practitioners and at the same time attempt to enhance the value of the girl child by ensuring tracking of the girl child through her life cycle from birth to death and interweave incentive-oriented schemes to check both female foeticide and cultural neglect.
The pervasiveness of cultural neglect of the girl child has been proved beyond doubt by the provisional census data 2011. The provisional census data have shown how sex ratio at birth has shown some improvement, but child sex ratio (0-6 years) has shown a major decline.
Along with loss of identity, lack of respect and dignity is reflected in everyday interactions of the people with the government. The spatial disconnect experienced by the citizens in the police stations in particular and the District Collectorates in general, is more pronounced. The visit to these spaces gives a feeling of alien space and a sense of loss of dignity and identity. And, interactions with the police and consequent loss of dignity has been described succinctly in the Fifth Report of the National Police Commission (November 1980). The Commission expressed anguish that the 1902 Fraser Commission’s observation that ‘people’ now may not dread the police, but they certainly dread getting involved with it in any capacity, continues to be valid.
This political interference which has become an accepted part of the political culture (not only in Punjab but in many other states) has produced glaring distortions in the practice of governance leading to dilution of hierarchy, dysfunctional internal accountability mechanisms and patronage-centric governance. To illustrate, the average tenure in 2009 of a Station House Officer is around six months, which was about seven months in 2004. In the case of a Deputy Superintendent of Police, the same is ten months and one year for the District Superintendent of Police.
Therefore, it is suggested that the tenure of the police personnel may be fixed in consonance with the Police Act and a performance audit report may be considered as the basis for transfers and postings. The language of power is different from the language of justice. The institutions of justice delivery understand with clarity the language of power and material rather than listening to the feeble voices of the dispossessed.
A third set of prerequisites relates to productivity, i.e. to engage people with the system in a productive manner and provide conducive conditions to nurture people’s capacity to be productive and their ability to exercise some degree of control over their lives.
To illustrate, in the section on Social Security and Welfare Programmes, it has been brought out how the social security programmes like Pensions and Shagun are given as doles to a large section of the ineligible population. This has become a practice with successive governments. Consequently, it leads to wastage to the tune of about Rs 220 crore and Rs 40 crore in the case of old-age pension and Shagun schemes respectively. The need is to identify the deserving beneficiaries as also to ensure that its reach is periodically evaluated.
Instead of productive engagement of the citizen, a culture of sharing of the spoils is reinforced. Subsidies directed at the poor are given as doles and subsidies directed to protect the profits are described as ‘rescue’ packages.
A fourth set of prerequisites relates to the allocation of roles to various institutions. Since administration is compartmentalised in the departments and each department has its own priorities, if a particular department’s priorities take precedence over the other, that is likely to lead to dissonance within the system. There is no dearth of examples to demonstrate this point.
In 2004-05, the Department of Finance of Punjab, in its overactive commitment to impose fiscal management, came out with a scheme to contract untrained ‘teachers’ from the same village to cut government expenditure. As a result, the quality of teaching further deteriorated and, later, all the contractual ‘teachers’ launched protest and demanded that they should be trained as teachers and that their services be regularised. This scheme was spearheaded by fiscal management framework rather than access to equity concern in quality education.
As a result, the inability to maintain delicate functional balance between the institutions produced a major crisis in governance. The tendency to empower institutions with ad hoc license has a clear message, i.e. to kill poison with poison and letting the patient die. This has made governance less a matter of politics, more of an administrative policy and the discretionary political interference.
The writer is Chairperson, Punjab Governance Reforms Commission and Director, Institute for Development and Communication, Chandigarh

The Mukund Bhawan Trust

What’s the deal
  • Government land worth crores in Pune allegedly transferred to Mukund Bhawan Trust controlled by NCP chief Pawar's relatives
  • Land transfer done in 1988 by the then Collector of Pune Shreeniwas Patil, who became a NCP MP in 1999
  • The Trust, having Pawar's daughter and son-in-law as office-bearers, is developing an IT park along with Balwa's firm
After scoring a major victory over the Union government, which conceded his demand to set up a joint committee for drafting the Jan Lokpal Bill, social activist Anna Hazare has trained his guns on Nationalist Congress Party leader Sharad Pawar.
A team of activists, lawyers and other experts associated with Hazare's Bhrashtrachar Virodhi Abhiyan (BVA) are looking into a multi-crore rupee deal under which government land in Pune allegedly transferred to a trust controlled by Pawar's relatives has turned into an IT park.
Controversial developer Shahid Balwa, currently in jail for his role in the 2G scam, is building a hotel in a portion of the property.
RTI activists who have accessed information on the deal approached Hazare with documents while he was fasting in New Delhi and the social activists have asked his team to obtain more information on the deal, BVA sources confirmed.
The controversial deal concerns a piece of property near the historic Yerwada jail in Pune, which was at one time part of the Pune cantonment. The title of the 326-acre property has been in dispute since 1950 and in 1988, the then collector of Pune, Shreeniwas Patil, handed over its rights to the Mukund Bhawan Trust controlled by the relatives and associates of Pawar.
Patil went on to join politics and became a NCP MP in 1999 after defeating Chief Minister Prithviraj Chavan from the Karad seat.
The Mukund Bhawan Trust, which had Pawar's daughter Surpriya and son-in-law Sadanand Sule as office-bearers, is developing an IT park and a five-star hotel in association with Balwa's DB Realty, according to information unearthed by the activists under the Right to Information Act.
The issue figured in the Maharashtra Assembly with Leader of the Opposition Eknath Khadse labelling it as a Rs 15,000-crore scam. Khadse demanded that Chief Minister Chavan order a CBI inquiry in the matter.

Saturday, April 9, 2011

Mahamrityunjaya Mantra

In the Rig-Veda, 4/52/12 the mantra has been recorded as:
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌।
उर्वारुकमिव बन्धनांन्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌।
“I pray and seek the blessings of the three-eyed Lord Shiva. May I become free from the bondage of death just like a nourishing melon with your blessings, and not with the celestial nectar”.
Mahamrityunjaya Mantra energised with the Mritsanjivini Vidya devised by Shukracharya. This is called Mritsanjeevani Mahamrityunjaya Mantra:
मृतसंजीवनी महामृत्युंजय मंत्र
ॐ ह्रौं जूं सः। ॐ भूर्भवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌।
उर्वारुकमिव बन्धनांन्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌। स्वः भुवः भूः ॐ। सः जूं ह्रौं ॐ ।
यह मंत्र सर्वाधिक फल देने वाला माना गया है। कुछ लघु मंत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे -
त्र्यक्षरी अर्थात तीन अक्षरों वाला – ॐ जूं सः
पंचाक्षरी ॐ हौं जूं सः ॐ

It can sure avert death if Mahamrityunjaya Mantra chanted properly.
मंत्र जप की पूर्वनिर्धारित संख्या पूर्ण होने पर उस संख्या की ददांश संख्या में महामृत्युंजय मंत्र के अंत में “स्वाहा” शब्द जोड़कर आहुतियाँ देते हुए हवन करें ।
 It is customary to chant the mantra 125 thousand times over a period to promote long life. The responsibility to chanting the mantra can be entrusted to a responsible Brahmin priest.
In the Padampuran there is a mention of the Mahamrituanjaya mantra as composed in hymn form by Maharishi Markanday.

जनलोकपाल विधेयक का मसौदा

इसमें राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और प्रांतीय स्तर पर लोकायुक्त नियुक्त करने की मांग की गई है। बिल के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर बने लोकपाल में अध्यक्ष सहित दस सदस्यीय समिति होगी। इनमें कम से कम चार विधि विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। यह लोकपाल सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग आदि की तरह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होगी। इस लोकपाल को भ्रष्टाचार से जुड़े सभी मामलों की जांच के अधिकार रहेंगे। सीवीसी, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई समेत सभी एजेंसियां व संस्थाएं इसके अधीन होंगी। प्रस्ताव के अनुसार यह लोकपाल किसी भी मामले की जांच अधिकतम एक साल में पूरी करेगा और अगले एक साल में सजा दिलाएगा। राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बनाने से लेकर एफआईआर न लिखने समेत सभी मामलों की शिकायत इस लोकपाल से की जा सकेगी। सरकारों को शायद लोकपाल के इस प्रारूप से इतना एतराज न होता अगर चयन का अधिकार उनके पास होता। इस जन लोकपाल के सदस्यों का चुनाव सरकार नहीं कर सकेगी। प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार इसके लिए राज्यसभा व लोकसभा के अध्यक्षों, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के दो वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश, भारतीय मूल के सभी नोबल पुरस्कार विजेता, अंतिम दो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत रत्न से सम्मानित लोग व पूर्व लोकपाल चयन समिति के सदस्य गणों को मिलाकर एक चयन समिति बनाई जाएगी। यह समिति जनता के साथ सामंजस्य बिठाकर सदस्यों का चुनाव करेगी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। सारा पेच इसी पर फंसा है।

Hotel,of,by and forलक्जरी फाइव स्टार होटलों से चलती है।

, नई दिल्ली भारत की 72 फीसदी आबादी आज भी गांवों में बसती है, मगर यहां की सरकार लक्जरी फाइव स्टार होटलों से चलती है। विभिन्न मंत्रालयों के 13 प्रभाग और विभाग दिल्ली के दो महंगे होटलों, होटल सम्राट और होटल जनपथ में किराए के दफ्तरों में चल रहे हैं। हर महीने जनता की गाढ़ी कमाई के करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये इन दफ्तरों के किराए पर खर्च हो जाते हैं। सूचना के अधिकार के इस्तेमाल से सरकार के फालतू खर्च की यह तस्वीर सामने आई है। सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे बाबुओं का तर्क है कि दिल्ली में जगह की कमी के कारण होटल किराए पर लेने पड़े। चाणक्यपुरी स्थित होटल सम्राट में ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभाग 21 जनवरी 2010 से है। होटल के 1800 वर्ग फीट के रूम नंबर 561 में यह दफ्तर है। इसका किराया सात लाख 74 हजार रुपये प्रति महीना है। जबकि मंत्रालय का मुख्य दफ्तर कृषि भवन में है। मंत्री और सचिव कृषि भवन में बैठते हैं। इसी तरह पंचायती राज्य मंत्रालय ने भी अगस्त 2006 से होटल सम्राट की छठीं मंजिल पर साढ़े पांच हजार वर्ग फीट की जगह किराए पर ले रखी है। 195 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से यह जगह दो साल के लिए ली गई थी। 2008 के बाद इसे आगे बढ़ा दिया गया और अब इस जगह का किराया बढ़कर 210 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है। 2006 से अब तक मंत्रालय करीब सवा छह करोड़ रुपये यहां का किराया दे चुका है। दिल्ली के एक सामाजिक कार्यकर्ता जे.एस. वालिया ने आरटीआइ के तहत यह जानकारी हासिल की है। वालिया ने बताया, एक दिन मैं सम्राट होटल गया, तो होटल के बाहर खड़ी लाल बत्तियों की कई सरकारी गाडि़यों को देखकर दंग रह गया। मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो आधी-अधूरी जानकारी दी गई। अब आरटीआइ से मिली जानकारी चौंकाने वाली है। क्या ऐसे दफ्तर फाइव स्टार होटलों में खोलना जरूरी हैं। जबकि दिल्ली में कई किफायती जगह भी उपलब्ध हैं।

चार धाम,बद्रीनाथ धाम

चार धाम,
 देवप्रयाग यदि आप अपना नाम बताएं और सामने बैठा पंडा-पुरोहित आपकी कई पीढि़यों के नाम बता दे तो आपको अचरज अवश्य होगा। जी हां, बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु चाहें तो अपने पुरखों की जानकारी पलक झपकते ही हासिल कर सकते हैं। दरअसल बद्रीनाथ के पंडे बहियों मे यहां आने वाले यात्रियों का रिकार्ड रखते आ रहे हैं और यह लेखा किसी अनमोल धरोहर से कम नहीं है। बद्रीनाथ में आने वाले तीर्थयात्रियों की पूजा-पाठ का दायित्व देवप्रयाग (टिहरी गढ़वाल) का पुरोहित समाज संभालता है। इनकी बहियों में राजा रजवाड़ों से लेकर स्वतंत्र भारत का इतिहास सिमटा हुआ है। सत्रहवीं शताब्दी से बहियों का प्रचलन सामने आया था। इससे पहले भोजपत्रों, ताम्रपत्रों का चलन था। देवप्रयाग नगर सहित 42 गांव के पुरोहितों की बहियों में भारत के चप्पे-चप्पे की जानकारी समाई हुई है। बदरीनाथ यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों का नाम जाति, गोत्र, वंश, जिला, गांव, मोहल्ला सबकी जानकारी इनमें है। पुरोहितों के उपनाम भी उनके क्षेत्रानुसार यहां प्रचलन में है दिल्ली क्षेत्र का तीर्थ पुरोहित दिल्लीवाल, उसी तरह मेरठवाल, सागरवाल, प्रयागवाल, करोलीवाल, रीवांवाल आदि कहे जाते हैं। श्री बदरीपंडा पंचायत के तहत तीर्थ पुरोहितों के आठ थोकों की व्यवस्था बनी हुई है। पंडा पंचायत अध्यक्ष मुकेश भट्ट प्रयागवाल तीर्थ पुरोहितों की बहियों को महत्वपूर्ण सनद मानते हैं। उनके अनुसार देश के कई परिवारों का बंटवारों और फैसलों में कोर्ट भी इन्हें मान्य करता आया है। कई बहियां तो एक किलोमीटर लंबाई और 70 किलो वजन तक की भी हैं। पहले ये हरिद्वार से बद्रीनाथ लाई जाती थीं। बाद में इन बहियों को हरिद्वार, देवप्रयाग और बद्रीनाथ में रखा जाने लगा। काफी परिश्रम से बनी इन बहियों में भारत के प्रसिद्ध संतों राजनेताओं कलाकारों समाज सेवियों उद्योगपतियों आदि की वंशावलियां, उनके हस्ताक्षर सहित मौजूद हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर,महाखेल के नियम और पैंतरे

source-बुनियादी बात/संजय सिंह
भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम यदि जन लोकपाल विधेयक के रूप में परवान चढ़ी तो इससे अन्य क्षेत्रों के अलावा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। भ्रष्टाचार के मामले में यह क्षेत्र संभवत: सबसे आगे है। इसमें हजारों करोड़ की परियोजनाएं होती हैं और हर साल इनकेसैकड़ों टेंडर जारी किए जाते हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि इन्हें हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत के लेनदेन का खेल चलता है। यह इतना आम है कि इस पर तब तक चर्चा नहीं होती जब तक कि कोई बहुत बड़ा घोटाला न हो जाए। वह भी तब सामने आता है जब कोई पक्ष बुरी तरह पीडि़त होता है। अन्यथा चहुं ओर खामोशी छाई रहती है। देश में सार्वजनिक धन से बनने वाली सड़कें, रेलवे लाइनें, ट्रांसमिशन लाइनें, पावर प्लांट, मोबाइल टावर, बांध, पुल, पानी की टंकियां, स्कूल-कॉलेजों की इमारतें, सरकारी कॉलोनियां, स्टेडियम और खेल परिसर, रिफाइनरी, उर्वरक प्लांट सब कहीं न कहीं इसी लेनदेन की प्रक्रिया से होकर बनते हैं। राष्ट्रीय महत्व की चंद परियोजनाओं को छोड़ दें तो इनमें से ज्यादातर की गुणवत्ता खराब होती है और वे निर्धारित समय से पहले चरमराने लगते हैं। परियोजनाओं के अवार्ड और क्रियान्वयन की इसी भ्रष्ट प्रक्रिया की वजह से हमारे यहां सड़कों का बनना कभी खत्म नहीं होता और रेलवे लाइनों में अक्सर फैक्चर होते रहते हैं। पनबिजली परियोजनाएं पूरी होने का नाम नहीं लेतीं और नई बनी सरकारी इमारतें भी बूढ़ी नजर आती हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की शुरुआत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और लागत के आकलन से ही हो जाती है। डीपीआर को पहले से ही ऐसे बनाया जाता है ताकि लागत अधिक आए और सारी संभावित पार्टियां टेंडर में भाग न ले सकें। इन्हें चहेती कंपनियों के हिसाब से तैयार किया जाता है। इसके प्री बिडिंग का खेल शुरू होता है जिसमें पसंदीदा कंपनियों का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद कांट्रैक्ट लेने की इच्छुक कंपनियों का खेल शुरू होता है। कई मर्तबा टेंडर भरने वाली कंपनियां पहले से तय कर लेती हैं कि टेंडर किसे जीतना है। इसके लिए बाकी कंपनियां पहले टेंडर भरती हैं और अपना कोटेशन तयशुदा विजेता कंपनी को बता देती हैं। वह कंपनी अंत में सबसे ऊंची बोली लगाकर टेंडर प्राप्त कर लेती है। बाद में ऊंची बोली की अतिरिक्त रकम आपस में बांट ली जाती है। जाहिर है कि इससे प्रोजेक्ट ओनर कंपनी को नुकसान होता है। एक अन्य चलन यह है कि टेंडर भरने वाली सभी कंपनियों के बीच एक अलिखित समझौता हो जाता है। इसके तहत ये कंपनियां एक निश्चित राशि जोड़ कर टेंडर भरती हैं। बाद में सफल पार्टी यह अतिरिक्त रकम विफल पार्टियों में बांट देती है। प्री क्वालिफिकेशन बिड के मामलों में परियोजना शुरू करने वाली कंपनी एक इंजीनियर नियुक्त करती है। वह बिड के लिए अपनी पसंदीदा पार्टियों से रिश्वत लेता है और बदले में कई महत्वपूर्ण पार्टियों को बिडिंग प्रक्रिया से बाहर कर देता है। अंतत: सबसे ज्यादा घूस देने वाली पार्टी को ठेका मिल जाता है। मुख्य ठेके के लिए और भी बड़े खेल होते हैं। इसके लिए बाकायदा एजेंट नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए शुल्क अदा किया जाता है। ये विशिष्ट सेवाएं और कुछ नहीं बल्कि जोड़-तोड़ और रिश्वत देकर काम निकालने की कलाएं होती हैं। इनके लिए एजेंट को भारी-भरकम शुल्क अदा किया जाता है। इसमें वह राशि शामिल होती है जिसे रिश्वत के रूप में आगे की विभिन्न पार्टियों को अदा किया जाना होता है। अंतत: यह रकम परियोजना लागत में जोड़ दी जाती है। तमाम परियोजनाओं की लागत बढ़ने की यह मुख्य वजह है। रिश्वत का लेनदेन परियोजना का डिजाइन तय करने में भी होता है। इसके लिए ठेका लेने की इच्छुक पार्टी आर्किटेक्ट को घूस खिलाती है। बदले में वह ऐसा डिजाइन तैयार करता है जिसकी जरूरतों को पूरा करना सिर्फ घूस खिलाने वाली पार्टी के बस में होता है। इसके बाद ठेकेदार का नंबर आता है। वह लेबर, सामग्री उपकरणों आदि की आवश्यकताओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है। कई मर्तबा परियोजनाओं की लागत का प्रतिस्प‌र्द्धी आकलन करने के नाम पर भी खेल होता है। परियोजना चलाने वाली कंपनियां अपने पसंदीदा कांट्रैक्टर को ठेका देना चाहती हैं लेकिन निष्पक्ष दिखना चाहती है। इसके लिए वह दो-तीन और कांट्रैक्टर्स से भी कोटेशन मांगती हैं। इसके बाद सबसे कम कोटेशन की राशि पसंदीदा कांट्रैक्टर को बता दी जाती है जिसके बाद वह उससे भी कम बोली लगाकर ठेका हासिल कर लेता है। ठेका हासिल करने के लिए कई बार प्रोजेक्ट ओनर अपनी खराब वित्तीय स्थिति का खुलासा नहीं करते। उन्हें ठेका तो मिल जाता है, लेकिन परियोजना लंबे समय के लिए लटक जाती है। कई प्रोजेक्ट ओनर की ही नीयत में खोट होती है। वे अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कांट्रैक्टर के बढि़या काम में भी खामियां निकालते हैं और उसकी कुछ रकम रोक लेते हैं। इसकी भरपाई वह कांट्रैक्टर अगले प्रोजेक्ट से करता है। सरकारी परियोजनाओं में फर्जी वर्क सर्टिफिकेट, डिले सर्टिफिकेट जारी करना, परियोजना में ज्यादा समय लगने का झूठा आवेदन करना, वास्तविक से ज्यादा मरम्मत के कार्य दिखाना, डिजाइन में बीच में बदलाव के बहाने अत्यधिक ऊंचे खर्चे दिखाना आदि आम घपले हैं। इस मामले में बैंक भी कम नहीं हैं। बैंकों के अधिकारी रिश्वत लेकर खराब परियोजनाओं को लोन दे देते हैं। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं में तकरीबन ये सारी बुराइयां एक साथ देखने को मिलीं। इस भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर नीचे तक सब शामिल थे। पहले सीएजी रिपोर्ट और फिर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में यह उजागर हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र की परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार देखने में आया है। इसका उदाहरण 2जी घोटाला है। इसी के चलते देश में 2जी और 3जी सेवाएं शुरू होने में इतना विलंब हुआ है। महाराष्ट्र का आदर्श सोसायटी घोटाला भी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े भ्रष्टाचार का ही आदर्श केस है। इन घोटालों की गूंज देश भर में सुनाई दी। संसद का बजट सत्र इन्हीं के चलते हंगामों की भेंट चढ़ गया। अब इनकी जांच और पैरवी में जनता का कीमती धन बर्बाद हो रहा है। इस सबसे देश उद्वेलित है। जंतर-मंतर पर अन्ना हजारे का अनशन इसी जन आक्रोश का प्रस्फुटन था, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा है और भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त लोकपाल की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना पड़ा है। इससे आने वाले वक्त में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति में सुधार की उम्मीद बंधी है।
  • नई दिल्ली यह महज संयोग नहीं था कि देश का पूरा उद्योग जगत अन्ना हजारे के अभियान को समर्थन देने के लिए जुट गया। इंडिया इंक को लगता है कि भ्रष्टाचार का दीमक अर्थव्यवस्था को भी चट करने लगा है। अगर हालात नहीं बदले तो यह देश में निवेश के पूरे माहौल का खराब कर सकता है। ऐसा माहौल न सिर्फ शेयर बाजार को मंदी की ओर ढकेल सकता है बल्कि विदेशी निवेशकों को भी दूर कर सकता है। देश के प्रमुख उद्योग चैंबर सीआइआइ के अध्यक्ष हरि एस भारतीय ने दैनिक जागरण से बातचीत में माना कि भ्रष्टाचार तेज आर्थिक विकास दर के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो अभियान चला उसका सीआइआइ ने पूरा समर्थन किया। सीआइआइ ने प्रमुख उद्योगपति आदि गोदरेज की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित करने का एलान किया है जो भ्रष्टाचार मिटाने में सरकार की मदद करेगा। सीआइआइ और फिक्की ने अन्ना हजारे और केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते को एक बड़ी उपलब्धि माना है। फिक्की के महानिदेशक राजीव कुमार ने बताया कि, आप समझ नहीं सकते भ्रष्टाचार ने देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचाया है। पिछले कुछ हफ्तों के भीतर फाइनेंशियल टाइम्स और सिंगापुर टाइम्स सहित कई विदेशी अखबारों ने भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विस्तृत रिपोर्ट छापी है। अगर भ्रष्टाचार पर रोक लगती है तो यह देश में निवेश को बढ़ाने में भी काफी मदद करेगा। इस बात को न सिर्फ फिक्की बल्कि देश के 68 फीसदी उद्योगपति मानते हैं। पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार कंपनी केपीएमजी ने एक सर्वेक्षण के आधार पर बताया कि भ्रष्टाचार भारत की आर्थिक प्रगति को किस तरह प्रभावित कर रहा है। अधिकांश उद्योगपति सोचते हैं कि अगर भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी तो नौ फीसदी से ज्यादा की विकास दर को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। 51 फीसदी उद्योगपतियों ने कहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से देश में कम निवेश आएगा। यह पूंजी बाजार के प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। जब भी घोटालों की खबर सामने आती है, शेयर बाजार में गिरावट देखी जा सकती है। इससे आर्थिक विकास दर भी घट सकती है। केपीएमजी ने कहा है कि भारत के एक विकासशील देश से विकसित देश बनने के रास्ते में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी रुकावट है। वर्ष 2010-11 में इंडोनेशिया सहित अन्य विकासशील देशों के मुकाबले भारत में कम विदेशी निवेश आने के लिए भ्रष्टाचार को ही प्रमुख वजह माना गया है।

कांची नहर

रांची झारखंड की सबसे बड़ी कांची नहर छह वर्षो से सूखी पड़ी है। नहर को जलापूर्ति करने वाले आराडीह -चुरगी वीयर की मरम्मत का काम रुका होने से 40 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो पा रही है। कांची नहर से रांची जिले के तमाड़, सोनाहातू, खूंटी के अड़की और सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ क्षेत्र में सिंचाई होती थी। वीयर टूटने व किसानों के हाहाकर के बाद भी सरकार का ध्यान नहीं गया। 2009 में विधायक गोपाल कृष्ण पातर ने राष्ट्रपति शासन के दौरान राजभवन तक मार्च किया था। तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के आदेश पर वीयर मरम्मत का काम रांची की एक कंपनी को दिया गया, काम इतना घटिया था कि बनते ही यह टूट गया। इस मामले में कई अफसर निलंबित हुए। कंपनी काली सूची में डाल दी गई। इसके बाद दो बार टेंडर हुआ लेकिन महज आठ करोड़ के इस काम के लिए सरकार को ढूंढे संवेदक नहीं मिल रहे। एक बार टेंडर हुआ तो किसी ने क्वालीफाई नहीं किया। दुबारा टेंडर होने पर दो संवदेक सामने आए, जिसमें एक ने क्वालीफाई किया लेकिन उसको शीट पाइलिंग का अनुभव नहीं था। इस प्रकार वह भी अयोग्य करार दे दिया गया। कुल मिलाकर साल भर से काम रुका हुआ है। गोपाल कृष्ण पातर आज राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। इस नहर के बो में बात करने पर उनका कहना है कि जल संसाधन विभाग को बार-बार नॉक कर रहे हैं, जल्द ही नए सिरे से काम शुरू होने की उम्मीद है।

सैनिक फैय्याज खान ,बर्खास्तगी को अवैध ,एक साल तक ज्वाइनिंग नहीं मिली।

वॉशिंगटन, एजेंसी : इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में घोर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप झेल रहे अमेरिका ने भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। साल 2010 में विभिन्न देशों में मानवाधिकार स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और नक्सली इलाकों में गैरकानूनी हत्याएं और संदिग्ध अपराधियों और चरमपंथियों की हिरासत में होने वाली मौत को लेकर सरकार की भूमिका के ऊपर सवाल उठाया गया है। वर्ष 2010 में विश्व में मानवाधिकार की स्थिति पर भारत सहित कुल 190 देशों की स्थिति पर ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1984 से 1994 के बीच पंजाब में चरमपंथ से लड़ाई के दौरान जो उत्पीड़न हुआ, भारत सरकार की तरफ से उसकी जवाबदेही तय करने की दिशा में कोई अधिकारिक प्रगति नहीं हुई। इसके अलावा वर्ष 2002 में गुजरात में हुई हिंसा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जिक्र भी इस रिपोर्ट में है। नक्सली और आतंकी भी मानवाधिकार के दोषी : मानवाधिकार हनन को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही सुरक्षाबलों की आलोचना की जाती हो, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अमेरिका के विदेश विभाग की रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर और देश के पूर्वोत्तर में आतंकियों, अलगाववादियों और नक्सलियों को गंभीर मानवाधिकार हनन का दोषी पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकियों और अलगाववादियों और माओवादी ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। इसमें सशस्त्र सैन्यबलों, पुलिस, सरकारी अधिकारी और नागरिकों की हत्या शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, चरमपंथियों ने बलात्कार, सर कलम, वसूली, अपहरण और यातना देने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल घटनाओं में कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट में सरकार और इसके एजेंटो को भी हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन का दोषी बताया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप भी जड़े : अमेरिका की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की सरकारों और पुलिस में हर लेवल पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। खासतौर पर यहां अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों में न्याय के मामले में जानबूझ कर देरी की जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट में जातीय आधार पर हमले, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज हत्या और ऑनर किलिंग का जिक्र भी किया गया है। साथ ही कन्या भू्रण हत्या पर भी चिंता जताई गई है। अपने गिरेबां में झांकना भूले : 190 देशों पर रिपोर्ट तैयार करते वक्त अमेरिकी विदेश विभाग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में शायद खुद को आंकना भूल गया। हाल ही में विकिलीक्स के खुलासों में यह सामने आया है कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना न केवल आम नागरिकों की हत्याओं में शामिल रही, बल्कि ऐसे मामलों की अनदेखी भी की। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो ने अफगानिस्तान में एक हमले में कई आम नागरिकों को मार डाला था। इनमें राष्ट्रपति हामिद करजई का रिश्तेदार भी शामिल था। इस घटना के बाद करजई ने नाटो को तुरंत देश छोड़कर चले जाने तक को कह दिया था। इसके अलावा अफगानस्तिान से लगी पाक सीमा पर भी अमेरिकी जहाज आए दिन आम लोगों को निशाना बनाते रहते हैं।
  • शाहजहांपुर अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में पूरा देश उनके साथ खड़ा था, लेकिन सैनिक फैय्याज खान ने सिस्टम के खिलाफ अकेले ही जंग लड़ी। आखिर में उनकी मुहिम रंग लाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस फौजी को न केवल बेदाग पाया, बल्कि उसे दुबारा सेना में शामिल करने का आदेश भी सुनाया। फैय्याज की कहानी कुछ-कुछ बॉलीवुड फिल्म माइ नेम इज खान से मिलती जुलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म के हीरो शाहरुख खान ने पराए (अमेरिकन) लोगों के बीच खुद को बेदाग साबित किया। वहीं, सच्चाई की इस जंग में फैय्याज का सामना अपनों से ही था। निगोही के गांव इनायतपुर में रहने वाले फैय्याज के पिता रियाज मोहम्मद खां सरकारी टीचर थे। सबसे बड़े बेटे फैय्याज ने कई नौकरियां करने के बाद 1997 में भारतीय सेना में शामिल हो गया। फैय्याज के पिता एक दिन बेटे से मिलने अरुणाचल जा पहुंचे जहां वह तैनात था। उनके पिता अपने बेटे से मिलकर अवध असम एक्सप्रेस से आर्मी के डिब्बे में बैठकर वापस घर आ रहे थे कि डिब्बे में मौजूद सेना के जवानों ने उनसे उतरने को कहा। उन्हें दो दिन हिरासत में रखा गया। इसके बाद असम के बागडोगरा स्थित 101 आर्मी सब एरिया ले जाया गया। उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगाते हुए जलपाईगुड़ी के थाना भक्ती नगर में एफआइआर दर्ज करा दी गई। रियाज मोहम्मद को जलपाईगुड़ी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि, पुलिस ने अपनी जांच में आरोपों को निराधार पाते हुए इस मामले में एफआर लगा दी। घटना फैय्याज के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। 26 अक्टूबर, 2004 को फैय्याज को सेना का पत्र मिला। उसमें लिखा था कि आपके पिता आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। लिहाजा आपको सेना से निकाला जाता है। फैय्याज की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और सरकार को नोटिस भेजा। नौ दिसंबर को कोर्ट के आदेश पर सैन्य न्यायिक प्राधिकरण प्रधान खंडपीठ में केस ट्रांसफर कर दिया गया। 25 जनवरी, 2010 को प्राधिकरण के जस्टिस एके माथुर और ले. कर्नल जनरल एनएल नायडू की खंडपीठ ने फैय्याज की बर्खास्तगी को अवैध घोषित करते हुए इसे निरस्त कर दिया। इसके बावजूद उन्हें एक साल तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। फरवरी, 2011 में फैय्याज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गत 4 अप्रैल को सेना को उसे वर्दी लौटाने का आदेश दे दिया।

लोकसेवकों के भ्रष्टाचार

 अन्ना हजारे के अनशन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल विधेयक के औचित्य पर बीते दिनों भले ही कई सवाल उठे हों, लेकिन लोकसेवकों के भ्रष्टाचार से मुकाबले की मौजूदा व्यवस्था की खस्ताहाल तस्वीर हर सवाल पर विराम लगाने को काफी है। हालत यह है कि सीवीसी और सीबीआइ के पास आने वाले भ्रष्टाचार की ज्यादातर शिकायतें बगैर किसी मुकाम पर पहंुचे ही दम तोड़ जाती हैं। आंकड़ों की खिड़की से देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली सीबीआइ और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) जैसी दो अगुवा संस्थाएं बेहद कमजोर हाल नजर आती हैं। स्टाफ की कमी और शिकायतों के निपटारे की ढीली व्यवस्था का शिकार दोनों ही हैं। 2010 के अंत में अदालत के पास लटके सीबीआइ मामलों की संख्या साढ़े नौ हजार से ज्यादा थी। जिनमें दो हजार से ज्यादा मामले तो दस साल से अधिक वक्त से लटके हैं। इस फेहरिस्त में 639 मामले तो ऐसे हैं जिनका फैसला 15 से 20 सालों में भी नहीं हो सका है। शोध संस्था पीआरएस इंडिया के मुताबिक लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों में कार्रवाई के लिए संबंधित सरकार की इजाजत जरूरी होती है और यह व्यवस्था ईमानदार अधिकारियों को प्रताड़ना से बचाती भी है, लेकिन अनुमति देने में देरी से इस प्रावधान के दुरुपयोग संभव है। आंकड़े बताते हैं कि 2010 के अंत तक केंद्र सरकार ने इस बाबत आई 236 अर्जियों का जवाब तक नहीं दिया था और इसमें से साठ फीसदी मामले तीन महीने से अधिक समय से अनुमति का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा केवल छह फीसदी मामले में ही मुकदमा दर्ज किया गया। बल्कि 94 प्रतिशत मामलों में विभागीय दंड से मामला निपटा दिया गया। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई को लेकर लोगों के बीच केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसी संस्था की साख को भी आंकड़े आइना दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से 2004 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की शिकायत पर कार्रवाई का अधिकार मिलने के बावजूद सीवीसी के पास पांच साल में 1731 शिकायतें ही आई। यानी औसतन साल में केवल 346 शिकायतें। हालांकि सरकार ने 2010 में लोक हित खुलासे के लिए एक कानून पेश किया है जो इन दिनों संसदीय समिति के पास है।

57 हजार से ज्यादा मामले ,40 करोड़ रुपये के उपहार या नकद पकड़े जा चुके

, मदुरई तमिलनाडु में चुनाव का रंग फीका है। इसलिए नहीं कि पूरे सूबे में कहीं भी झंडा, बैनर पोस्टर, होर्डिग व बड़े-बड़े कटआउट नहीं दिख रहे हैं, बल्कि इसलिए कि इस बार न तो महंगे गिफ्ट आइटम बंट पा रहे हैं और न ही मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए खुले आम नोटों की बरसात हो पा रही है। यह चुनाव आयोग की सख्ती का कमाल है, लेकिन चुनाव लड़ने व लड़ाने के बाजीगर कहां मानने वाले हैं। पैसा बंटना शुरू हो गया है और लोगों की धरपकड़ भी। हर रोज पैसा व उसे बांटने वाले पकड़े जा रहे हैं। पैसा बांटने में कोई पीछे नहीं है। कहीं द्रमुक के लोग पकड़े जा रहे हैं तो कहीं अन्नाद्रमुक के। चुनाव आयोग के आकड़ों के मुताबिक अभी तक 40 करोड़ रुपये के उपहार या नकद पकड़े जा चुके हैं और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 57 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पैसा बंट रहा होगा। अब जबकि चुनाव को मात्र चार दिन बाकी है उम्मीदवारों को मतदाताओं को लुभाने के लिए धन का ही सहारा ज्यादा है। शहरों में झुग्गी-झोपडि़यों और गांवों में सबसे ज्यादा धन पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा आरोप द्रमुक पर लग रहे हैं। उसके नेता व केंद्रीय मंत्री अलागिरी के खिलाफ अदालत में जनहित याचिका लगाकर उनके दक्षिण तमिलनाडु में जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह क्षेत्र अलागिरी का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है और आशंका है कि अंतिम समय में वे पैसा बांटकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। इस मामले में अन्नाद्रमुक भी पीछे नहीं है। जयललिता श्रीरंगम से चुनाव लड़ रही है। वहां पर पास के ही त्रिची से आयोग ने छह करोड़ रुपये नकद पकड़े हैं। बताया जा रहा है कि यह पैसा श्रीरंगम जा रहा था। राजधानी चेन्नई में भी कई लोगों को पकड़ा गया है। दरअसल तमिलनाडु में चुनाव के समय महंगे गिफ्ट मसलन मिक्सर-ग्राइंडर-जूसर, कलर टीवी, मोटरसाइकिल, लैपटाप के साथ नकद राशि बंटती रही है। मतदाता भी इसके आदी हो गए हैं। वे भी आशा करते रहे हैं कि इस बार उन्हें क्या मिलता है। हालांकि आयोग की सख्ती से उम्मीदवार परेशान हैं कि कहीं फायदे की जगह नुकसान न हो जाए। ऐसे में गिफ्ट या नोट बांटने का काम भी एहतियात के साथ किया जाता है। तीन तरह की टीमें बनती हैं। एक घर-घर जाकर मतदाताओं की सूची बनाती है, दूसरी गिफ्ट देती है। तीसरी यह पता करती है कि पूरा माल पहुंचा या नहीं। लेकिन इस बार गफलत हो रही है। आयोग की सख्ती से यह त्रिस्तरीय व्यवस्था गड़बड़ा गई है।

नए ठाकरे

 बसिया (गुमला),
: झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा है कि राज्य के बाहर के लोगों को सरकारी सेवा में नहीं लिया जाएगा। राज्य में नौकरी कर रहे बाहरी लोगों से राज्य का विकास नहीं होने वाला। ऐसे लोगों को कोई तंग करता है, तो उसमें बुराई नहीं है। शनिवार को गुमला में झामुमो रैली को संबोधित करते हुए शिबू ने कहा कि नौकरी में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता देना उनकी पार्टी का वादा है। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। चालीस साल तक संघर्ष कर उन्होंने झारखंड के लोगों के विकास के लिए नया राज्य बनाया है। झारखंड झारखंडियों का है और रहेगा। उन्होंने लोगों से शिक्षित और और जागरूक होने का आह्वान करते हुए कहा कि गांव का विकास ग्रामीणों की संकल्प शक्ति पर निर्भर करेगा। उन्होंने बसिया में शीघ्र ही अनुमंडल कार्यालय की घोषणा की।

एक और तुगलकी क़ानून

 चंडीगढ़ पंजाब में नए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को तीन वर्ष तक मूल वेतन ही मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता अथवा अन्य कोई भी वेतनवृद्धि या वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। यही नहीं, तीन वर्ष की अवधि सेवाकाल में शामिल नहीं होगी। पंजाब में नई भर्ती एवं नियुक्ति पर लागू हो चुके नए सेवा कानून में यह व्यवस्था की गई है। हालांकि कानून के दायरे से नए भर्ती होने वाले आईएएस, पीसीएस (एग्जीक्यूटिव, जूडिशियल एंड एलाइड सर्विसेज) को बाहर रखा गया है। इस तरह राज्य सरकार को अगले तीन सालों में करोड़ों रुपये की बचत होगी। गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न विभागों में इन दिनों करीब 17हजार कर्मचारियों-अधिकारियो को भर्ती प्रक्रिया जारी है। द पंजाब सिविल सर्विसेज (रेशनलाइलेशन ऑफ कंडीशंज ऑफ सर्विस) एक्ट-2011 नाम के इस कानून के अनुसार, 5 अप्रैल 2011 के बाद होने वाली एवं हो चुकी प्रत्येक नई भर्ती एवं प्रथम ज्वाइनिंग पर यह कानून हर सरकारी विभाग, बोर्ड और निगमों में लागू होगा। कानून के मुताबिक तीन वर्ष की निर्धारित प्रवेश अवधि (इंडक्शन पीरियड) को यदि बढ़ाया नहीं जाता तो संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी खुद-ब-खुद अपने नियमित समकक्ष को मिलने वाले तमाम वेतन लाभ व भत्ते हासिल करने के योग्य हो जाएगा। यदि किसी कर्मचारी व अधिकारी का तीन वर्ष के दौरान कामकाजी प्रदर्शन एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं रहता तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है अथवा उसकी प्रवेश अवधि में पांच वर्ष तक बढ़ोतरी की जा सकती है। कानून के अनुसार, प्रवेश अवधि के दौरान कर्मचारी व अधिकारी को प्रतिवर्ष 12 आकस्मिक अवकाश और गंभीर बीमारी व दुर्घटना की सूरत में 30 दिन तक की असाधारण छुट्टी मिल सकेगी।

अधिसूचना , अफसर मार्का लीडरों की पड़ोसी देश कीतरह नौटंकी

ठ्ठ जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली अन्ना हजारे का अनशन तोड़ने के लिए सरकार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कानूनों में ढील देने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी भी इस गतिरोध को किसी भी कीमत पर खत्म करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। सरकार अन्ना हजारे व अनशनकारियों की मांगों को असंवैधानिक बताकर उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सोनिया और राहुल ने सरकार को हजारे की मांग मानने को बाध्य किया। हर समस्या के समाधान के बाद कांग्रेस नेतृत्व को श्रेय देने की होड़ तत्काल शुरू हो गई है। कुल मिलाकर अनशन या आंदोलन पांच दिन लंबा खिंचने का दोष फिर सरकार पर है। कांग्रेस के सांसद एसएमएस कर सोनिया को इस एतिहासिक कदम के लिए बधाई दे रहे हैं। कांग्रेस से अंदरखाने यह भी बताया जा रहा है कि आमरण अनशन पर बैठने की अन्ना की चेतावनी के बावजूद अगर सोनिया ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उसकी वजह सरकार ही थी। दरअसल, सूचना के अधिकार कानून में संशोधन के खिलाफ जब अन्ना अनशन पर बैठने वाले थे तो सोनिया ने उनसे भेंट की थी। वह सरकारी प्रस्ताव गिर गया था तो अन्ना का अनशन मुल्तवी हो गया था। कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि इस दफा अन्ना के पत्र और चेतावनी का जवाब सोनिया से न देने को कहा गया था। सरकार का आग्रह था कि इस तरह हर बात पर अगर सोनिया आंदोलनकारियों से मिलती रहीं और हस्तक्षेप करती रहीं तो सरकार के लिए शासन मुश्किल होगा। इसीलिए, सोनिया ने शुरू में इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। जब बात आगे बढ़ी तो भी सरकार फिर अधिसूचना जारी करने और पूरी तरह झुकने पर राजी नहीं थी, लेकिन सोनिया और राहुल के हस्तक्षेप के बाद आंदोलनकारियों की सारी शर्ते मान ली गई। शुक्रवार को आंदोलनकारियों पर गरज रहे कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की शनिवार को भाषा बदली हुई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हमेशा ही भ्रष्टाचार से लड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। लोकपाल विधेयक का प्रारूप तय करने के लिए आंदोलनकारियों की मांग को मंजूर करना उसी का परिचायक है।

आयुर्वेद,हर्बोवेद का मतलब आयुर्वेद

हरिद्वार, : योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने अमेरिकी हर्बल कंपनी नेचुरामिक एलएलसी को अधिग्रहित कर लिया है और इसे हर्बोवेद नाम दिया गया है। कैलीफोर्निया स्थित यह कंपनी हर्बल उत्पाद तैयार करती है। माना जा रहा है कि यह पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने यह सौदा लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये में दिसंबर 2010 में ही कर लिया था लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा शनिवार को की गई। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में इस कंपनी के उत्पादों को लांच करते हुए कहा कि आयुर्वेद में ही संपूर्ण आरोग्य है और यह चिकित्सा पद्धति ऋषि-मुनियों के दौर से चली आ रही है। पिछले एक दशक से देश में आयुर्वेद के महत्व को नजदीकी से समझा और परखा जाने लगा है। विदेश में भी आयुर्वेद के महत्व को समझा गया है। यही कारण है कि विदेशों में भी भारत से आयुर्वेदिक दवाएं ली जा रही हैं, फिर क्यों न विदेशी धरती पर ही आयुर्वेदिक दवाएं तैयार की जाएं। इसी उद्देश्य को लेकर अमेरिका के कैलीफोर्निया की एक कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हर्बोवेद का मतलब आयुर्वेद है। जड़ी-बूटियों के महत्व को तो सभी स्वीकारते हैं और आयुर्वेद भी जड़ी-बूटियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है।

आवंटन रद करने से रोकने वाली याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 की योजना के तहत प्रतीक्षा सूची में रखे गए 172 लोगों के फ्लैटों का आवंटन रद करने से रोकने वाली याचिका को मंजूर कर लिया। इस मामले में न्यायालय ने डीडीए को नोटिस जारी कर 19 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
जस्टिस एस मुरलीधर ने याचिकाकर्ता छवि अग्रवाल और उपेन बत्रा की संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडीए से कहा कि वह फ्लैटों को तब तक आरक्षित रखे जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। याचिकाकर्ता के वकील आरके सैनी ने दलील दी कि वर्ष 2008 की डीडीए हाउसिंग योजना में आवेदन करने वाले उनके मुवक्किल का नाम प्रतीक्षा सूची में आया था। इस आशय की सूचना डीडीए ने उन्हें देते हुए बताया था कि उनके समेत 172 फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। लेकिन कई महीने तक फ्लैट आवंटित नहीं किए गए तो उन्हें अगस्त 2010 में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करना पड़ा। इसके बाद पता चला कि प्रतीक्षा सूची में आए लोगों का प्रस्तावित आवंटन रद कर दिया गया है।

सरकारी लोकपाल विधेयक की खामियां


[भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की ओर से छेड़े गए आंदोलन की सफलता का निहितार्थ बता रहे हैं संजय गुप्त] अन्ना हजारे और उनके साथियों की ओर से जन लोकपाल विधेयक को लेकर दिल्ली में जंतर-मतर पर किए गए आमरण अनशन ने जिस तरह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया और उससे घबरा कर केंद्र सरकार ने महज चार दिन के अंदर उनकी सभी मांगें मान लीं उससे यह साफ हो गया कि अब सत्ता में बैठे लोग जनता की भावनाओं की परवाह तब तक नहीं करते जब तक इसके लिए उन्हें विवश न किया जाए। चूंकि अन्ना हजारे नैतिक बल से लैस थे और एक ऐसी मांग कर रहे थे जिसका समर्थन सारा देश कर रहा था इसलिए सरकार ने हथियार डाल दिए, अन्यथा सब जानते हैं कि सरकारें उन विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान नहीं देतीं जिनके जरिये किसी संगठन अथवा समूह की ओर से जायज मांग की जा रही होती है। क्या यह मान लिया जाए कि अब सत्ता में बैठे लोगों को वही भाषा समझ में आती है जो अन्ना और उनके साथियों-समर्थकों ने इस्तेमाल की या फिर सत्ता हासिल करने के बाद वे खुद को जनता से दूर कर लेते हैं? क्या ऐसा तंत्र देश और समाज का भला कर सकता है जो लोक-तंत्र की परवाह न करे?
यदि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जन भावनाओं के प्रति तनिक भी संवेदनशील होती तो अन्ना को अनशन पर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अन्ना और उनके साथी एक लंबे समय से सरकार की ओर से तैयार लोकपाल विधेयक के मसौदे की कमियां उजागर करने में लगे हुए थे। उन्होंने जन लोकपाल विधेयक तैयार कर सरकारी लोकपाल विधेयक की खामियां उजागर कीं, लेकिन सरकार ने गंभीरता का परिचय देने से इंकार किया। अन्ना ने अनशन शुरू करने के पहले केंद्र सरकार से बातचीत करने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए कि सरकार जन लोकपाल विधयेक को लेकर गंभीर है। आखिरकार उन्हें अनशन पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा और फिर जो कुछ हुआ वह अब एक इतिहास बन गया है। एकजुट जनता की आवाज में कितनी ताकत होती है, यह देश ने भी देखा और दुनिया ने भी। अन्ना के आंदोलन के दौरान उनके समर्थक जितने संयमित और अनुशासित रहे वह एक मिसाल है। यह उल्लेखनीय है कि इस संयम और अनुशासन की तारीफ दिल्ली पुलिस भी कर रही है।
गांधी जी के नक्शे कदम पर चलकर अपने जीवन को ढालने वाले अन्ना पहले भी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में सूचना अधिकार को लेकर लंबा संघर्ष किया और सफलता भी हासिल की। पद्मभूषण अन्ना हजारे की ओर से सत्ता के सबसे बड़े केंद्र दिल्ली में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा कानून तैयार होने जा रहा है जिसमें आधी भागीदारी जनता की होगी। जो सरकार सिविल सोयाइटी के सदस्यों को लेकर लोकपाल विधेयक का मसौदा बनाने के लिए तैयार नहीं थी वह जनता के दबाव में इस विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति के गठन के लिए अधिसूचना जारी करने और साथ ही सिविल सोसाइटी के आधे सदस्यों को इस समिति में शामिल करने पर मजबूर हुई। वह शायद इसलिए भी अन्ना के समक्ष झुकी, क्योंकि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन भी कुछ इसी तर्ज पर हुआ था। हालांकि सरकार और अन्ना में समझौते के बाद कुछ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं कि यह एक गलत नजीर है और कल को इसी तरह की अन्य मांगें उठ सकती हैं और उन्हें मानना असंभव होगा। ये सवाल एक हद तक सही हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अन्ना और सरकार के बीच हुआ समझौता असामान्य परिस्थितियों की देन है। ये परिस्थितियां इसलिए बनीं, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर केवल खोखले आश्वासन दिए जा रही थी। इन्हीं खोखले आश्वासनों से चिढ़ी जनता अन्ना के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। जनता यह भली तरह देख रही थी कि किस तरह न केवल एक के बाद एक घोटाले होने दिए गए, बल्कि इनके लिए?जिम्मेदार लोगों को बचाने की चेष्टा की गई। यदि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए थोड़ी भी प्रतिबद्ध होती तो इतना लचर और आधा-अधूरा लोकपाल विधेयक लेकर सामने नहीं आती। शायद यही कारण रहा कि जब अन्ना ने जन लोकपाल विधेयक को लेकर आंदोलन छेड़ा तो आम जनता सड़कों पर आ गई।
यह शुभ संकेत है कि देर से ही सही, कांग्रेस चेती और उसके चलते सरकार अन्ना हजारे से सुलह करने के लिए सक्रिय हुई। यदि स्वयं सोनिया गांधी अन्ना की मांगों के प्रति सहमति नहीं दिखातीं तो शायद सरकार पहले की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। यह समझना कठिन है कि अन्ना के आंदोलन से जिस तरह सोनिया गांधी असहज और चिंतित नजर आईं वैसी चिंता सत्ता के सूत्र संभालने वाले लोगों में क्यों नहीं दिखी?
नि:संदेह अन्ना के आंदोलन ने एक ओर जहां समूचे देश को आंदोलित किया वहीं दूसरी ओर सत्ता तंत्र को हिला कर रख दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी शेष है। सबसे पहले तो यह देखना होगा कि लोकपाल विधेयक कब तक कानून का रूप लेता है और फिर यह कि वह कितना प्रभावी सिद्ध होता है? कमजोर सरकारी लोकपाल विधेयक के मुकाबले जो जन लोकपाल विधेयक तैयार किया गया उसके सभी बिंदुओं से सहमत होना कठिन है। यह लोकपाल कुछ ज्यादा ही अधिकार संपन्न दिखता है। आवश्यकता से अधिक अधिकार प्राप्त लोकपाल शक्ति का एक अलग केंद्र बन सकता है। उसकी शक्तियों के दुरुपयोग का भी खतरा है, क्योंकि जन लोकपाल विधेयक के मसौदे के अनुसार उसके पास पुलिस भी होगी और वह रपट भी दर्ज करा सकेगा। इन स्थितियों में किसी को फंसाने या बदनाम करने अथवा विकास के कार्यो को बाधित करने के लिए लोकपाल का अनुचित इस्तेमाल किया जा सकता है।
जन लोकपाल के अनुसार प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में होगा। यह एक पेचीदा मसला है, जिसे पूरी संवेदनशीलता के साथ सुलझाना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो देश की साख और सुरक्षा से जुड़े होते हैं। लोकपाल विधेयक चाहे जिस रूप में सामने आए, उसका श्रेय सरकार को कम अन्ना हजारे को अधिक जाएगा। उन्होंने एक प्रभावी और सक्षम लोकपाल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, लेकिन यह मानकर नहीं चला जाना चाहिए कि केवल इस व्यवस्था के निर्माण से भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बहुत कुछ करना होगा। एक ओर जहां चुनाव सुधार संबंधी उन मुद्दों पर ध्यान देना होगा जिनका उल्लेख अन्ना ने अनशन खत्म करने के दौरान दिए वहीं आम भारतीयों को अपनी जीवनचर्या में भ्रष्टाचार विरोधी मानसिकता अपनाने के लिए भी तैयार रहना होगा

सूचना के अधिकार ,लोकपाल, राजनेता

source-सुधांशु रंजन: वरिष्ठ टीवी पत्रकार
सूचना के अधिकार ने जनता को भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाने का तो अधिकार दिया, किंतु उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इसलिए लोकपाल जैसी सस्था की जरूरत है। अभी जो विधेयक सरकारी मसौदा है उसमें लोकपाल से कोई सीधी शिकायत नहीं कर सकता है, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो मामले उन्हें भेजेंगे वह उन्हीं की जाच करेगा। साथ ही उसकी भूमिका केवल अनुशंसा करने की होगी और उसे पुलिस की तरह प्राथमिकी दर्ज करने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे कई मसले हैं जिन पर नागरिक समाज का विरोध है। 1969 से लोकपाल विधेयक लंबित है। गत 42 वषरें में कई दलों की सरकारें आईं, किंतु विधेयक पारित नहीं हो पाया। सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में 'ओम्बुड्समैन' नामक सस्था बनी, जिसे बाद में अन्य देशों ने भी अपनाया। कई मुल्कों में यह सस्था आज प्रभावी तरीके से काम कर रही है। कोई कारण नहीं है ऐसा मानने का कि भारत में यह सस्था काम नहीं करेगी। उसे अधिकार संपन्न बनाने की जरूरत है और यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया इतनी पारदर्शी हो कि वह जनता में विश्वास पैदा करे।
यह सतोष की बात है सोनिया गाधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पूरे विधेयक पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है। इतना तय है कि इस बड़े जनादोलन के बाद अब यह विधेयक अधिक दिनों तक लंबित नहीं रह पाएगा। उल्लेखनीय यह है कि यह आदोलन केवल सरकार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। इसलिए उन राजनेताओं को उल्टे पांव लौटना पड़ा जो समर्थन व्यक्त करने जंतर-मतर पहुंचे। सवाल उठता है कि सिविल सोसाइटी भीड़ कहां से इकट्ठा करेगी। भीड़ों की भी लोकतत्र में एक महती भूमिका है। भीड़ जमा कर सकते हैं वैसे ही राजनेता जिन्हें उल्टे पांव लौटने को विवश होना पडा। जयप्रकाश नारायण ने भी बिहार आदोलन में शुरू में राजनेताओं को अलग रखा। 8 अप्रैल को पटना में मौन जुलूस निकालने का प्रस्ताव था। कर्पूरी ठाकुर एव रामानद तिवारी भी सत्याग्रही बनना चाहते थे, किंतु उन्हें भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। झल्लाकर वे दोनों जेपी के पास पहुंचे, 'क्या हम लोग भी हिस्सा नहीं लेंगे?' जेपी ने कहा, 'आज नहीं'। बाद में उन्हें राजनीतिक दलों को साथ लेना पड़ा। महात्मा गाधी ने भी काग्रेस से तमाम मतभेदों के बावजूद उसके सगठन का इस्तेमाल अपने आदोलनों के लिए किया।

सीधी साझेदारी को समेटने का लचीलापन (अंकुश और सतुलन व एहतियात )भी कम नहीं है।

अन्ना हजारे के अनशन ने भारतीय लोकतत्र में एक नए दौर की शुरुआत की है। इसमें जनता प्रतिनिधि आधारित लोकतत्र की मौजूदा प्रणाली में अपने लिए अधिक भागीदारी के लिए जगह बना रही है। भारतीय सविधान में जनता के लिए नीतिगत फैसले लेते समय आम लोगों की रायशुमारी के लिए भले ही केवल सैद्धातिक सहमति हो। लेकिन आम आदमी और सरकार के बीच सीधी साझेदारी को समेटने का लचीलापन भी कम नहीं है।
दरअसल, भारतीय सविधान सस्थाओं के सहारे लोकतत्र सुनि›ित करता है। लिहाजा सस्थाओं से बाहर जाकर शासन चलाने की किसी व्यवस्था के लिए इसमें जगह नहीं है। हालाकि सविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक भारतीय सविधान जनता की सतत सहभागिता वाले लोकतत्र की बात करता है। भारतीय सविधान में जनता के अपने दायित्वों और मूलभूत अधिकारों के साथ ही कर्तव्य निर्वहन के प्रति सचेत रहने के अलावा शासन प्रणाली के सजग रहने की बात भी कही गई है।
सविधान सभा में लोकतत्र के मॉडल पर हुई बहस के दौरान भी कई नेताओं ने जनता की भागीदारी के मुद्दे को उठाया था। 3 जनवरी 1949 को हुई बहस के दौरान स्वतत्रता सेनानी और पूर्व कैबिनेट मत्री महावीर त्यागी ने महात्मा गाधी के लोकतात्रिक मॉडल का हवाला देते हुए कहा था कि इसमें जनता की इच्छा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है जिसके आगे किसी व्यक्ति की सत्ता शक्ति गौण है। व्यक्ति और व्यवस्था को एकाकार बताने वाले गाधी मॉडल व्यक्ति के हितों पर होने वाले हमले को व्यवस्था पर हमला मानता है। इसी तरह 19 नवबर 1949 को सविधान सभा में एचवी कामथ ने भी सत्ता के विकेंद्रित मॉडल की हिमायत की थी।
सविधान विशेषज्ञ राजीव धवन के अनुसार काफी विचार विमर्श के बाद सविधान निर्माताओं ने प्रतिनिधि लोकतत्र की व्यवस्था को चुना। जनता शासन व्यवस्था के लिए अपने अधिकार राजनीतिक वर्ग को दे और वह सस्थाओं के माध्यम से लोकतात्रिक प्रणाली सुनि›ित करे। इसके लिए सविधान में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 19 और 300 आदि में सरकार और अफसरशाही पर अंकुश और सतुलन व एहतियात के उपाय भी किये गए। हालाकि धवन मानते हैं कि अन्ना हजारे के आदोलन से उपजी स्थिति प्रतिनिधि लोकतत्र से आगे जनता के सीधे प्रतिनिधित्व का एक नया अध्याय शुरू करती है।
वैसे सविधान में पचायती राज व्यवस्था के प्रावधान सीधे जनता की भागीदारी की हिमायत करते हैं और यह काफी हद तक गाधी के लोकतात्रिक मॉडल से भी प्रेरित है जिसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाव को सशक्त करने की बात की गई है।
भारतीय सविधान जनता की सतत सहभागिता वाले लोकतत्र की बात करता है। भारतीय सविधान में जनता के अपने दायित्वों और मूलभूत अधिकारों के साथ ही कर्तव्य निर्वहन के प्रति सचेत रहने के अलावा शासन प्रणाली के सजग रहने की बात भी कही गई है।
-सुभाष कश्यप
जनता शासन व्यवस्था के लिए अपने अधिकार राजनीतिक वर्ग को दे और वह सस्थाओं के माध्यम से लोकतात्रिक प्रणाली सुनि›ित करे। इसके लिए सविधान में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 19 और 300 आदि में सरकार और अफसरशाही पर अंकुश और सतुलन व एहतियात के उपाय भी किये गए।
-राजीव धवन

लोकपाल का इतिहास,42 सालों से लोकपाल विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाया।

लोकपाल का इतिहास: स्कैंडीनेवियाई देशों में स्थापित किए गए ओम्बुड्समैन की तर्ज पर भारतीय लोकपाल की परिकल्पना की गई। स्वीडन में ओम्बुड्समैन की स्थापना 1809 में ही की जा चुकी थी। इसके तुरंत बाद कई देशों में अधिकारी वर्ग के रवैये से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इस तरह की संस्था का सूत्रपात किया गया। 'ओम्बुड्समैन' एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब 'विधायिका द्वारा नियुक्त एक ऐसा अधिकारी जो प्रशासकीय और न्यायिक प्रक्रियाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा करे।'
जरूरत: 60 के दशक की शुरुआत में देश के प्रशासनिक ढांचे में जड़ जमाते भ्रष्टाचार से यहां पर स्कैंडीनेवियाई देशों के जैसे ओम्बुड्समैन की जरूरत महसूस की गई। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पांच जनवरी 1966 को प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी सिफारिशों में एक द्वि-स्तरीय प्रणाली के गठन की वकालत की। इस द्वि-स्तरीय प्रणाली के तहत केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना पर जोर दिया गया था। सरकार ने पहला लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 1968 में पेश किया।
विधेयक नहीं बन सका कानून: सरकारें आती गईं और जाती गईं, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी के चलते पिछले 42 सालों से लोकपाल विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाया।
पहली बार पेश: 1968 में पहली बार इस विधेयक को चौथी लोकसभा में पेश किया गया। इस सदन से यह विधेयक 1969 में पारित भी हो गया लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा के भंग हो जाने के चलते यह विधेयक पहली बार में ही समाप्त हो गया। इस विधेयक को एक बार नए सिरे से 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 और हाल ही में 2008 में संसद में पेश किया गया, लेकिन हर बार इसे किसी न किसी वजह के चलते फंसना पड़ा। हर बार पेश करने के बाद इस विधेयक में सुधार के लिए या तो किसी संयुक्त संसदीय समिति या गृह मंत्रालय की विभागीय स्थायी समिति के पास भेजा गया। और जब तक इस विधेयक पर सरकार कोई अंतिम निर्णय ले पाती सदन ही भंग हो गया।
हालिया परिणति: प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई की ताकत देने वाला लोकपाल विधेयक कई बार सरकार द्वारा सदन में पेश किया गया। लेकिन हर बार विधेयक के औंधे मुंह गिरने की वजह दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के अलावा हमारे राजनेताओं के मंसूबों की भी पोल खोलती है।
गुजराल सरकार: संक्षिप्त समय वाली इंद्रकुमार गुजराल की सरकार ने भी इस विधेयक को पेश करने का साहस दिखाया। 1996 में पेश किया गया यह विधेयक पांचवीं बार गिरा
वाजपेयी सरकार: अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में और 2001 में इसे पारित कराने का असफल प्रयास किया
मनमोहन सरकार: सितंबर 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार इस विधेयक को अमल में लाने के लिए समय नष्ट न करते हुए शीघ्र लाएगी। यह बात और है कि बहुदलीय सरकार की व्यवस्था में पारदर्शिता से परहेज के दबाव ने अभी तक इस विधेयक का मार्ग प्रशस्त नहीं किया है।

शांतिभूषण,लोकपाल विधेयक ,अन्ना


अन्ना के आंदोलन के विरोधियों की बात जाने दीजिए, उनके समर्थकों को भी उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ?इतना जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब वह अनशन पर बैठे और पूरे देश में उनके साथ जनसमूह जुड़ता गया, यह स्पष्ट हो गया कि यह सामान्य आंदोलन नहीं है। यह ऐसा आंदोलन है जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इससे परिवर्तन की नई बुनियाद पड़ेगी। देश भर से इस मुहिम को मिल रहे जनता के अपार समर्थन से तो यही लगता है कि आज नहीं तो कल सरकार को जन लोकपाल कानून बनाना ही होगा। इस अभूतपूर्व आंदोलन की शुरुआत से अंत तक की कहानी:
गुहार
दिसंबर 2010 में भ्रष्टाचार पर अंकुश लाने के लिए लोकपाल विधेयक पारित कराने की मुहिम में तेजी आई। अन्ना हजारे समेत कई प्रबुद्ध जनों ने प्रधानमंत्री से लोकपाल बिल लाने की गुहार लगाई। हालांकि इसे अनसुना कर दिया गया। थक कर अन्ना ने आमरण अनशन की घोषणा की।
मुलाकात
अन्ना के आमरण अनशन की घोषणा के बाद सरकार के कानों पर जूं रेंगी। प्रधानमंत्री ने उन्हें बैठक के लिए समय दिया। सात मार्च को प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में अन्ना हजारे के साथ जन लोकपाल कानून के लिए आंदोलन कर रहे दस अन्य लोग भी थे।
दो-टूक
प्रतिनिधिमंडल के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने 13 मई तक अति व्यस्त होने के चलते इस बिल को देखने का समय न होने की असमर्थता जाहिर की।
सहमति
प्रतिनिधिमंडल के काफी जोर देने पर प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र में विधेयक पेश किए जाने का आश्वासन दिया।
कौन सा विधेयक?
प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान उन्हें बताया गया कि लोकपाल बिल का सरकारी प्रारूप बहुत खराब है। इस बिल को तैयार करने वाले मंत्रियों के समूह में कुछ मंत्रियों की भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि को देखते हुए बिल से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। यह कानून नख-दंत विहीन होगा जिससे भ्रष्टाचार खत्म करने का मसला जस का तस बना रहेगा।
सुझाव
बैठक में मौजूद केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने सुझाव दिया कि मंत्रियों की एक उपसमिति बना दी जाए जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों से दो बार वार्ता करेगी। उनसे सुझाव लेकर यह तय करेगी कि इनमें से किन-किन सुझावों को बिल में शामिल किया जाए। इसके बाद उपसमिति अपनी रिपोर्ट मंत्रियों के समूह के समक्ष रखेगी। मंत्रियों का समूह लोकपाल बिल का अंतिम मसौदा तैयार करेगा और इसे आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
मांग
अन्ना ने अपनी मांग रखी कि एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए जो लोकपाल बिल का प्रारूप तैयार करे। इस समिति के आधे सदस्य नागरिक समाज से होने चाहिए। यह समिति जन लोकपाल बिल को कार्यकारी प्रारूप मानते हुए काम करे।
इंकार
इस तरह की संयुक्त समिति के गठन को लेकर सरकार को किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आने वाली थी, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की समिति को गठित करने से इंकार कर दिया। उन्होंने जोर दिया कि मंत्रियों की उपसमिति और मंत्रिसमूह ही लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करेंगे।
अपील
जन लोकपाल विधेयक को लागू किए जाने को लेकर समाज के हर क्षेत्र से लोगों द्वारा सरकार से अपील शुरू हो गई। इसी क्रम में 1983 में देश को पहली बार क्रिकेट का सरताज बनाने वाले हरियाणा हरिकेन कपिलदेव ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में कपिल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि देश को जन लोकपाल बिल देकर अपना नाम हिंदुस्तान के इतिहास में भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले नेता के तौर पर दर्ज करवा लें।
मान मनौव्वल
चार अप्रैल को अन्ना अनशन के इरादे से दिल्ली पहुंचे। इसे रोकने के लिए उसी दिन सरकार ने कई स्तरों पर कोशिश शुरू कर दी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने लोकपाल विधेयक के मसौदे पर विमर्श शुरू कर अन्ना को शांत करने की कोशिश की।
जंग का बिगुल
पांच अप्रैल को अन्ना अपने 35 समर्थकों के साथ संसद से चंद कदम की दूरी पर जंतर-मंतर पर ऐतिहासिक आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके आज्जान पर देश और विदेश में भी भूख हड़ताल कर इस आंदोलन का समर्थन किया
असर
अन्ना का तीर सीधा निशाने पर लगा। भ्रष्टाचार पर गठित मंत्रिसमूह में शामिल कृषि मंत्री शरद पवार को छह अप्रैल को हटना पड़ा। खुद पर लगे आरोपों से व्यथित अन्ना ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो कोई मुझे बरगलाकर अनशन पर बिठा देगा।
बढ़ता गया कारवां
दूसरे ही दिन आमरण अनशन पर बैठने वालों की तादाद 35 से बढ़कर 200 से अधिक हो गई। इस आंदोलन को समाज के सभी तबके का प्रतिनिधित्व प्राप्त होने लगा चाहे वह मुंबई की मायानगरी हो, राजनीतिक वर्ग हो या खेल या कारोबार। लेकिन अन्ना के समर्थकों ने राजनेताओं को उनके पास फटकने तक नहीं दिया।
अधूरा प्रस्ताव
लोकपाल बिल पर मिल रहे अपार जन समर्थन से सांसत में फंसती दिख रही सरकार ने सात अप्रैल को अपना रवैया बदला। अन्ना से बातचीत की कमान टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल को सौंपी गई। दोनों पक्षों की बातचीत में बिल के मसौदे को तैयार करने को लेकर सरकार और जन संगठनों की भागीदारी और समय सीमा पर रजामंदी हुई लेकिन साझा समिति के स्वरूप और अध्यक्षता को लेकर पेंच फंसा रहा। सरकार चाहती थी कि यह अनौपचारिक समिति होगी और इसकी अध्यक्षता प्रणब मुखर्जी करें जो अन्ना हजारे को मंजूर नहीं था।
सभी की जीत
शुक्रवार,आठ अप्रैल को वह घड़ी आ गई जिसका सभी को इंतजार था। अन्ना की आंधी में सरकार की दृढ़ता तिनके की तरह बिखर गई। देर शाम तक सरकार ने अनशनकारियों की सभी मांगें मान ली। शनिवार को सुबह साढ़े दस बजे अन्ना ने अपना अनशन खत्म किया।
जन लोकपाल बिल का प्रारूप देश के कानूनविदें, प्रशासकों और जांचकर्ताओं ने तैयार किया है। लोगों के ऑनलाइन सुझावों तथा चर्चाओं के आधार पर इसे कई बार संशोधित हुआ। अब तैयार प्रारूप एक तरह से आम लोगों द्वारा तैयार किया गया है।
मैं वकील होने के साथ-साथ कानून मंत्री भी रह चुका हूं। मैंने जन लोकपाल विधेयक का अध्ययन किया है। यह अब तक का सबसे बेहतरीन कानूनी दस्तावेज है। अगर यह कानून लागू कर दिया जाता है तो पांच से दस साल के भीतर भ्रष्टाचार में काफी कमी आ जाएगी।
-शांतिभूषण

अवैध कब्जे

उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाने का जो अभियान छेड़ रखा है, उसके दायरे में अब पैरवी-पैसे वालों का भी आ जाना नया हंगामा खड़ा कर सकता है। इससे शासन-प्रशासन पर भी आंच आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यह कमाल चंद जागरूक नागरिकों और उनके द्वारा दाखिल जनहित याचिकाओं का है, जो राज्य शासन के लिए बहुत बड़ा सबक है। सरकारी या रैयती जमीन पर कोई कब्जा न करे, यह दायित्व शासन-प्रशासन का है। यदि ऐसा हो भी गया तो उसे हटाना भी उसका ही कर्तव्य है। यह गंभीर चिंतन का विषय है कि ऐसे मामलों में अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। यह तो एक तरह से चपत ही है। पता नहीं प्रशासन समझ रहा है कि नहीं। अदालत का काम उसके पास न्याय-निर्णय के लिए गए मामलों पर विचार करना है लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है कि मुख्य न्यायाधीश को स्वयं स्थल-निरीक्षण के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। यह विधायिका और कार्यपालिका की विफलता का परिचायक है। अदालतों को सक्रिय होना ही चाहिए किंतु प्रो-एक्टिव बन जाने की स्थिति तो शासन-प्रशासन ही पैदा कर रहा है। राजधानी को किसी भी राज्य/राष्ट्र का मुखड़ा कहा जाता है। बाहर से आने वालों लोगों की प्रथम दृष्टया धारणा राजधानी की व्यवस्था देखकर ही बनती है। इसके उलट तंग सड़कें, गलियों में गंदगी, बस अड्डों का लावारिस की तरह पड़ा रहना, सरकारी अस्पतालों में नारकीय स्थिति, अक्सर जाम आदि ही रांची की पहचान बन गई है। अदालत भी मौन धारण किए रहे, तब तो यह राज्य पिछड़ता ही चला जाएगा। सर्वोच्च शासन-प्रशासन की नाक के नीचे का यह हाल किसी भी संवेदनशील नागरिक को हरकत में आने को विवश करता है। यही कारण है कि भद्र लोक अदालत की प्रशंसा कर रहा है। राजनेताओं और राजनीतिक दलों की परेशानी का सबब भी यही है। जिन लोगों ने वर्षो से किसी जगह पर अड्डा जमा लिया और चाहे जिस प्रकार सामान्य नागरिक सुख-सुविधाएं भोगते रहे, हटाये जाने पर वे चिल्ल-पों तो मचाएंगे ही। अलबत्ता, अब रसूखवालों की ओर नजर फेर कर अदालत ने न्याय की तराजू के पलड़े बराबर कर दिया है। शासन-प्रशासन को मुक्त कराई गई जमीन का भविष्य तत्काल सोच लेना चाहिए अन्यथा वह किसी नई परेशानी के लिए तैयार रहे।

जीके पिल्लै उबाच ,सरकार और उद्योग जगत


 यह अन्ना हजारे के समर्थन में उमड़े जन सैलाब का असर हो या कुछ और। कारण जो भी हो लेकिन केंद्र सरकार अब मानने लगी है कि आर्थिक विकास का फायदा सभी वर्गो को नहीं मिल रहा है और इस वजह से ही समाज में उथल-पुथल का माहौल बन रहा है। गृह सचिव जीके पिल्लै का कहना है कि देश में असमानता दूर करने के लिए सरकार और उद्योग जगत को साथ मिलकर काम करना होगा।
शनिवार को यहां सीआइआइ के राष्ट्रीय सेमिनार के एक सत्र को संबोधित करते हुए गृह सचिव बहुत बेबाक दिखे। उन्होंने खान संपदा से भरपूर राज्यों मसलन झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रही सामाजिक अस्थिरता का उदाहरण देते हुए कहा कि विकास का फायदा सभी वर्गो को नहीं मिलने की वजह से वहां इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जब तक समाज से असमानता नहीं खत्म होगी और सभी को समान अवसर नहीं मिलेंगे तब तक यह समस्या यूं ही बरकरार रहेगी।
पिल्लै ने बताया कि देश में 81 फीसदी अपराध 16 वर्ष से 21 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं द्वारा किया जाता है। यदि युवा आबादी का सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली साबित हो सकती है।

राजस्व परिषद की वेबसाइट

किस जिले में कितने तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं? उनकी तैनाती कब से है? एक स्थान पर कब से जमे हुए हैं? ऐसी तमाम जानकारियां राजस्व परिषद की वेबसाइट पर दर्ज करने की कवायद शुरू हुई है। परिषद का निर्देश मिलने के बाद मंडलायुक्त कार्यालय ने लखनऊ मंडल के सभी जिलों को पत्र भेजकर अपेक्षित जानकारियां तत्काल मांगी हैं।
कई जिलों में तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में कई नायब तहसीलदार व तहसीलदार अतिरिक्त कार्यभार भी संभाले हुए हैं। इस वजह से राजस्व वादों की सुनवाई, वसूली जैसे प्राथमिकता वाले काम प्रभावित हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। लखनऊ मंडल के अपर आयुक्त, प्रशासन श्यामलाल ने लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इसके मुताबिक सभी जिलाधिकारियों को तत्काल अपने जिले में कार्यरत तहसीलदार, नायब तहसीलदार का सेवा विवरण राजस्व परिषद अनुभाग-3 के कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। यहां इन विवरणों को राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक अपर जिलाधिकारी बताते हैं कि वेबसाइट पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार का विवरण होने से इस बात पर नजर रखी जा सकेगी कि कहां अधिकारियों की संख्या कम है और कहां ज्यादा है? साथ ही यदि किसी काम के लिए अनुभवी अधिकारी की जरूरत महसूस होगी तो वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से तुरंत इसे ढूंढ़ा जा सकेगा। इससे फाइल पलटने की झंझट से छुटकारा मिलेगा।

चंदौली ,जनगणना

चंदौली : देश की जनगणना पूरी होने के बाद जिलेवार आबादी को सार्वजनिक किया गया है। कृषि बाहुल्य इस जिले की कुल आबादी तो साढ़े उन्नीस लाख है। इसमें नौ लोग ऐसे है जो न तो स्त्री हैं और न ही पुरुष हैं यानी कि ये सभी 'किन्नर' हैं। जिले में पहली बार किन्नरों की आबादी सामने आयी है। साक्षरता के मामले में भी 'किन्नर' अन्य लोगों से काफी आगे है। नौ में मात्र दो 'किन्नर' अनपढ़ है, जबकि सात पढ़े लिखे साक्षर हैं।
गौरतलब है कि जनगणना का कार्य दो चरणों में पूरा किया गया । दूसरे चरण के तहत गणना नौ से 28 फरवरी तक की गई थी। एक से पांच मार्च तक रिविजन अभियान चलाया गया। इसमें ऐसे बच्चों को गिनती में जोड़ा गया जो गणना के दौरान पैदा हुए हैं। इस दौरान मृत लोगों के नाम गणना सूची से काटे गये। शासन स्तर से इसी सप्ताह जिले की आबादी को सार्वजनिक किया गया है। जिले की आबादी कुल 19 लाख 52 हजार 713 है। इसमें 10 लाख 20 हजार 789 पुरुष, 9 लाख 31 हजार 924 स्त्री, छह साल तक के बच्चों की संख्या 3 लाख 04 हजार 229 हैं। जिले में नौ 'किन्नर' हैं। किन्नरों की गिनती पहली बार की गई है। इनकी गिनती के लिए कोड तीन निर्धारित कि या गया था। अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में ताजा जनगणना के जो आंकड़े मुहैया है उसमें कुल नौ किन्नरों में सात ऐसे हैं जो साक्षर हैं । 10 लाख 20 हजार 789 पुरुषों में 7 लाख 17 हजार 705 साक्षर हैं, वहीं 9 लाख 31 हजार 924 महिलाओं में मात्र 4 लाख 93 हजार 032 ही साक्षर हैं यानि कि किन्नरों में महिला व पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा साक्षरता है।

अन्ना हजारे

जनतंत्र की जीत

लोकपाल विधेयक पर सरकार को झुकाने के बाद प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे ने शनिवार, 9 अप्रैल को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर पांच दिन से जारी अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। 73 वर्षीय हजारे को नींबू-पानी पिलाती एक मासूम बच्ची। साथ हैं देश की पहली महिला आइपीएस और सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी। 

जनता ही जनार्दन

लोकपाल विधेयक पर सरकार को झुकाने के बाद प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे ने पांच दिन से जारी अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन अन्ना ने पहले अपने समर्थकों को नींबू-पानी पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया।

लोगों को जैसे बस इंतजार था। ऊब, खीज, क्षोभ और पीड़ा का लावा बस सब्र के मुहाने पर फंसा हुआ था। इसके निकलने या क्रोध की अभिव्यक्ति को दिशा नहीं मिल रही थी, न ही कोई जननायक दिख रहा था। अंग्रेजी में कहते हैं, ऐज इफ पीपुल वेअर वेटिंग फॉर सम वन। अन्ना हजारे बस वही जननायक थे, जिनका सबको इंतजार था। बस फिर क्या था अनशन शुरू करने के ठीक 97 घंटे बाद उनके पास लोक था और तंत्र पूरी तरह विवश अपने घुटनों के बल झुका दिखाई दे रहा था। ये 97 घंटे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तंत्र की दिशा को 180 डिग्री के कोण पर मोड़ देने वाले रहे। कारण रहा लोक का अभूतपूर्व और स्वत: स्फूर्त समर्थन। यह असली लोक था, अक्सर किसी प्रलोभन या धन के बल पर लाई जाने वाली भीड़ नहीं। इनके जुटने के पीछे न किसी राजनीतिक दल के सांगठनिक ढांचे की ऊर्जा थी, न किसी धर्म की पुकार। मगर गांधी टोपी पहने सात दशक पार कर चुके एक बूढ़े की ईमानदार अपील ने लोक को आंदोलित कर दिया। अक्सर जिस वर्ग पर वोट न देने की तोहमत लगती है, वह भी इस जन आंदोलन में शरीक था। लोगों में सभी राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और वोट के सौदागरों को लेकर एक किस्म की खीझ और क्षोभ था। शायद इसी वजह से ओम प्रकाश चौटाला, उमा भारती, शरद यादव और मेनका गांधी ने अन्ना के साथ आना चाहा तो लोगों ने उन्हें नाकाम कर दिया। कृषि मंत्री शरद पवार के कम से कम 4 मंत्रियों की बलि तो अन्ना पहले ही ले चुके हैं, इस बार शरद पवार को ही केंद्र सरकार के मंत्रियों के एक प्रमुख समूह (जीओएम) से बाहर होना पड़ा। अन्ना का अनशन 5 अप्रैल को शुरू हुआ और 92 साल पहले 6 अप्रैल को गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। तब मोहन दास करमचंद गांधी भी महात्मा नहीं सिर्फ मिस्टर गांधी थे। मगर उनको जिस तरह लोगों ने स्वत: स्फूर्त समर्थन दिया वह अभूतपूर्व था। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान तो हालत यह हुई कि गांधी जी ने एक-दो दिन के अंदर उपवास वापस ले लिया, लेकिन तब ऐसे सीधे प्रसारण वाले जन संचार माध्यम तो छोडि़ए, संचार की व्यवस्था ही नहीं थी। गांधी की ओर से आंदोलन वापस ले लिए जाने के बाद भी देश के दूर-दराज के हिस्सों में लंबे समय तक हड़ताल चली, लेकिन इसी सत्याग्रह के बाद एक नए गांधी का अवतार हो गया। गांधी कम से कम कांग्रेस के लिए दूसरे नेताओं से बहुत ऊंचाई पर खड़े थे। वह दिशा तय करते थे और सारे नेता उनके पीछे होते थे। अन्ना ने लोक भावना को वही दिशा दे दी है। 97 घंटे चली इस घटना का फलीभूत सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन या साझा समिति नहीं। सख्त प्रावधानों वाला लोकपाल बिल भर नहीं। यह हमारे लोक और तंत्र दोनों की दिशा बदलने वाला है।

जनतंत्र का परचम

जन लोकपाल विधेयक पर प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा जारी आमरण अनशन शनिवार, 9 अप्रैल को समाप्त किए जाने के बाद अहमदाबाद में भ्रष्टतंत्र पर हावी जनतंत्र का बैनर और राष्ट्रीय ध्वज लिए समर्थक।

जनतंत्र की रोशनी

नई दिल्ली में लोकपाल विधेयक पर प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे के आगे झुकी सरकार द्वारा शनिवार, 9 अप्रैल को अधिसूचना जारी करने के बाद इंडिया गेट पर जश्न मनाते लोग।

जनतंत्र का बिगुल

गुवाहाटी में शनिवार, 9 अप्रैल को लोकपाल विधेयक पर प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे  द्वारा पांच दिन से जारी अपना आमरण अनशन समाप्त करने के बाद लोगों ने कुछ इस अंदाज में जीत का जश्न मनाया।

विदेशों में भी अन्ना..

संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भी प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे के समर्थन में लोगों ने कैंडल लाइट मार्च किया।
 नौ अप्रैल और शनिवार का दिन देश के इतिहास में एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हो गया जिसे दोबारा देखने की कल्पना ही की जा सकती है। जन आंदोलन की ताकत से शक्तिशाली सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होने की कहानियां तो हमने पढ़ीं थीं लेकिन ऐसा होते हुए देखने का सौभाग्य स्वतंत्रता के बाद जन्में करोड़ों लोगों को नहीं मिला था। यह एक ऐसी तारीख है जिसमें जनक्रांति की महक है। उसमें ऐसी ताजगी है जो किसी पौधों के पोर से निकले किसलय में, किसी बच्चे की मुस्कान में और मौसम की पहली बारिश में होती है। इसने एक बंद दरवाजे को खोला है। पहली बार कानून बनाने में नागरिक समाज की भागीदारी मिली है। इस अकल्पनीय उपलब्धि की हकीकत को आत्मसात करने में लोगों को काफी समय लगेगा। यह एक ऐसा बदलाव है जिसका अहसास धीरे-धीरे होगा और हमेशा याद रखा जाएगा। हजारों लोगों ने जंतर मंतर पर और करोड़ों लोगों ने टेलीविजन पर देखा कि कैसे देश सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ा और उस जंग को जीता भी जा सकता है। इस जंग के सिपाहियों ने सेनापति के एक आज्जान पर खुद-ब-खुद अपने को इसमें झोंक दिया। अन्ना ने गांधी जी की याद दिला दी। निश्चित रूप से यह एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसे दौर कि जिसमें संभावनाओं के अनंत द्वार खुलते नजर आ रहे हैं।