Thursday, September 16, 2010
प्रेमी जोड़ा अजीब संकट में फंस गया है।
घर से भागकर चंडीगढ़ मे प्रेम विवाह रचाने वाले उत्तर प्रदेश का प्रेमी जोड़ा अजीब संकट में फंस गया है। हरियाणा की अदालत ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया तो यूपी हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है। अदालतों के निर्णय से दोनों राज्यों की पुलिस में भी तनातनी है। मामला था उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर के प्रेमी जोड़े का। बुधवार को मामला पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका व उसके आदेश को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। इसके अलावा प्रेमी जोड़े को भी हाईकोर्ट में पेश किया गया। मुजफ्फरनगर की फरजाना के पिता सलीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से आरोप लगाया कि उसकी लड़की फरजाना नाबालिग है और बिना मर्जी अरसद अली ने उसे अपने पास रखा हुआ है। अदालत उसकी लड़की को उनके सुपुर्द करवाए। दो राज्यों के मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के कानून अधिकारियों से सहयोग मांगा है व सहायता के लिए वकील तनु बेदी को नियुक्त किया। कोर्ट ने कहा कि यह दो राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मामला है। यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी फरजाना व सलीम ने घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया और हरियाणा के यमुनानगर में आ गए और सेशन कोर्ट में पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाई। जज ने यमुनानगर पुलिस को प्रेमी जोडे़ को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। तब से प्रेमी जोड़ा पुलिस लाइन यमुनानगर में रह रहा है। इस बीच लड़की के पिता सलीम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपनी लड़की को कब्जे से मुक्त करने की मांग की। सलीम की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़के को गिरफ्तार कर लड़की मुक्त करने का आदेश दिया। इस आदेश पर यूपी पुलिस लड़के को गिरफ्तार करने यमुनानगर गई लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रेमी जोड़े को सौंपने से इनकार कर दिया। दो राज्यों की न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को देखते हुए सेशन जज यमुनानगर ने मामले को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट को रेफर कर दिया।
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